शिमला, 23 जून (कपिल शर्मा): हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं का सुचारू संचालन यात्रियों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कानून-व्यवस्था और जनहित बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है ! अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि सरकार को सूचना मिली है कि परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, कार्य बहिष्कार, सामूहिक अवकाश, गो-स्लो आंदोलन अथवा अन्य किसी प्रकार की गतिविधि की संभावना है, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1972 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने HRTC तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार कोई भी कर्मचारी हड़ताल शुरू नहीं कर सकेगा, उसमें भाग नहीं ले सकेगा और न ही किसी प्रकार से उसे बढ़ावा देगा। इसके अलावा परिवहन सेवाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना का उल्लंघन कर की गई किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ ESMA के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने HRTC प्रबंधन को आदेशों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं, जबकि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी अधिसूचना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा गया है। यह अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आर.डी. नज़ीम द्वारा जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।


