Saturday, April 11, 2026
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पांवटा साहिब में तीन अलग-अलग मामलों में केस दर्ज: सड़क हादसों में चार घायल, फसल विवाद में मारपीट

पांवटा साहिब, 10 अप्रैल (कपिल शर्मा): उप मंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना पांवटा साहिब में एक सड़क हादसे का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता भानु पाल निवासी गांव ज्वालापुर, डा0 निहालगढ़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी माता सुनीता देवी को गोंदपुर स्थित कंपनी छोड़ने जा रहा था। जब वह गोंदपुर के पास पहुंचा, तो साइड में चल रही एक स्कूटी चालक ने अचानक कट मार दिया, जिससे स्कूटी उसकी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में मां-बेटे को चोटें आई हैं। पुलिस ने स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तारूवाला चौक पर कार की टक्कर से दो युवक घायल, चालक फरार

पांवटा साहिब के तारूवाला चौक पर एक सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए। पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज शिकायत के अनुसार गुरमीत सिंह निवासी गांव आम्बवाला ने बताया कि वह अपने साथी प्रीतम सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर काम पर जा रहा था। जब वे तारूवाला चौक पहुंचे, तो राजबन की ओर से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

फसल नुकसान को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, मारपीट का मामला दर्ज

माजरा क्षेत्र में फसल नुकसान को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मारपीट और धमकी का केस दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता जोगिन्द्र सिंह निवासी गांव अजीवाला, डा0 जामनीवाला ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी जिन्दर पाल और उनके परिवार ने जानबूझकर आवारा पशुओं से उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी।

तीनो ही मामलो की पुष्टि करते हुए एस॰पी॰ सिरमौर ने बताया कि पुलिस ने तीनो ही मामलो में संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्रिकेट खेल के दौरान विवाद में 14 वर्षीय किशोर की मौत

मंडी जिले के निहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते दोघरी (धरोग) गांव में क्रिकेट खेल के दौरान उपजा मामूली विवाद एक परिवार के लिए उम्र भर का दर्द दे गया। खेल-खेल में हुए हिंसक झगड़े में घायल 14 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान शिमला के आईजीएमसी (IGMC) में मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है।

बॉलिंग और विकेटकीपिंग को लेकर हुई थी कहासुनी

जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना 1 अप्रैल को पेश आई थी। स्थानीय बच्चे गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच बॉलिंग और विकेटकीपिंग को लेकर बच्चों के बीच आपसी बहस हो गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग आरोपी ने पास पड़े लकड़ी के बैट से किशोर के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। हमले के बाद किशोर लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया।

सुन्नी से शिमला किया गया था रेफर

परिजन और स्थानीय लोग तुरंत घायल किशोर को नागरिक अस्पताल सुन्नी ले गए, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया। यहाँ कई दिनों तक उपचाराधीन रहने के बाद किशोर ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने बरामद किया बैट, जांच तेज

घटना के बाद पुलिस ने 2 अप्रैल को घायल किशोर के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया था। पहले यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 115(2) और 352 के तहत दर्ज था, लेकिन अब किशोर की मौत के बाद इसमें धारा 103 (हत्या) जोड़ दी गई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का बैट बरामद कर लिया है।

एसपी मंडी ने की मामले की पुष्टि

मंडी के एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बांगरन पुल से गिरकर युवक घायल, अस्पताल में उपचार जारी

पांवटा साहिब, 10 अप्रैल (कपिल शर्मा ) उपमंडल पांवटा साहिब के अंतर्गत आने वाले गांव श्यामपुर भूड़ निवासी 27 वर्षीय बारू राम पुत्र प्रभु राम आज बांगरन पुल से नीचे गिरकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसके चलते यह घटना घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पुल से गिरते देखा और तुरंत इसकी सूचना पुरुवाला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को बाहर निकालकर तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया।

अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा युवक का उपचार किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं ! घटना की जानकारी मिलते ही युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और उसके साथ मौजूद हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक रूप से मामला युवक की मानसिक अस्वस्थता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

पांवटा साहिब में शॉर्ट सर्किट से लगी आग , फार्म को पहुचा भारी नुकसान मुर्गीया भी जलकर ख़ाक

पांवटा साहिब, 8 अप्रैल (कपिल शर्मा): तहसील पांवटा साहिब के अंतर्गत ग्राम किशनपुरा में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी मानी जा रही है। सुबह करीब 4:30 बजे की है। फार्म में मौजूद कर्मचारियों ने सबसे पहले आग की लपटें उठती देखीं और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और फार्म को भारी नुकसान पहुंच चुका था। पोल्ट्री फार्म के संचालक शेखर गुप्ता ने बताया कि आग की इस घटना में फार्म का पूरा शेड जलकर राख हो गया। इसके साथ ही जाल, पाइपलाइन और अन्य उपकरण भी पूरी तरह नष्ट हो गए। संचालक ने आग में लगभग 4 से 5 हजार मुर्गियों के जलकर मरने की बात कही है। इस हादसे से फार्म संचालक को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि कर्मचारियों ने समय रहते राहत कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि नुकसान को सीमित नहीं किया जा सका। पुलिस के अनुसार आग लगने की शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है!

अवैध दवाओं के धंधे में लिप्त को 4 साल का कठोर कारावास पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

पांवटा साहिब, 8 अप्रैल (कपिल शर्मा): पांवटा साहिब की एक अदालत ने अवैध दवाओं की खरीद-फरोख्त के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने आरोपी सुखदास पुत्र हरि सिंह को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायावादी जतिन्द्र शर्मा ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 5 जुलाई 2018 को ड्रग इंस्पेक्टर को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कोलर स्थित ‘अनुभव हेल्थ केयर सेंटर’ नामक दुकान पर दबिश दी। इस दौरान वहां काउंटर पर सुखदास (निवासी सहारनपुर, यू.पी.) मौजूद था दुकान की तलाशी लेने पर वहां भारी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद हुई थीं। जब आरोपी से इन दवाओं से संबंधित परमिट या वैध लाइसेंस मांगा गया, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों को पुख्ता करने के लिए अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। सरकारी वकील जतिन्द्र शर्मा की पैरवी और एच.सी. खजान सिंह द्वारा की गई सटीक तफ्तीश के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

सिरमौर में पंचायत आरक्षण की 6 अप्रैल वाली सभी अधिसूचनाएं रद्द, प्रशासन का बड़ा फैसला

नाहन (सिरमौर): जिला सिरमौर में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर 6 अप्रैल को जारी आरक्षण अधिसूचनाओं को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उपायुक्त कार्यालय नाहन द्वारा 7 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों तथा न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर 6 अप्रैल 2026 को विभिन्न पंचायत राज संस्थाओं के पदों के लिए जारी आरक्षण अधिसूचनाओं को वापस लिया गया है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के प्रधान व वार्ड सदस्य पदों के लिए जारी सभी आरक्षण सूचियां शामिल हैं।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विकास खंड राजगढ़, पच्छाद, संगड़ाह, शिलाई, पांवटा साहिब, नाहन, कमरऊ और ददाहू सहित जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों के पदों से संबंधित आरक्षण अब मान्य नहीं रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अधिसूचना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिला निर्वाचन आयोग और पंचायत राज विभाग को भी इसकी सूचना भेज दी गई है।

शिलाई विकास खंड के रॉस्टर में 2025 की तारीख, लोगों में असमंजस

न्यूज़डे नेटवर्क डेस्क:- सिरमौर जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर सभी विकास खंडों के रॉस्टर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन विकास खंड शिलाई के प्रधान पद के लिए जारी रॉस्टर में वर्ष 2025 की तारीख अंकित होने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। रॉस्टर सामने आते ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया और लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह पुराना दस्तावेज है या फिर कोई नई सूची? कई लोगों ने एक-दूसरे से फोन के माध्यम से संपर्क कर जानकारी का सत्यापन करना शुरू कर दिया। हालांकि, जब अन्य विकास खंडों के रॉस्टर भी एक साथ सामने आए और एसडीएम शिलाई की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई, तब जाकर लोगों को कुछ राहत मिली। अब इसे महज एक क्लेरिकल मिस्टेक माना जा रहा है, इसके बावजूद, तारीख को लेकर लोगों में कुछ समय तक असमंजस बना रहा।

नाहन में चिट्टा तस्करी मामले में डॉक्टर समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस थाना सदर नाहन ने 31 मार्च 2026 को दर्ज अभियोग संख्या 47/26 के तहत धारा 21 एनडीपीएस एक्ट में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गहन जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें सीएचसी हरिपुरधार में तैनात चिकित्सक डॉ. आदित्य शर्मा की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी डॉक्टर ने अभिमन्यु ठाकुर और भानु गर्ग को स्कूटी (HP 18B 0444) पर नारायणगढ़ भेजकर 6.68 ग्राम चिट्टा/हेरोइन मंगवाई थी। जांच में डिजिटल लेनदेन और व्हाट्सएप चैट जैसे अहम साक्ष्य मिले हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी चिकित्सक वर्ष 2020 से नशे का आदी है और दिन में कई बार इंजेक्शन के माध्यम से नशा करता था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह खेप हरियाणा के विक्की नामक व्यक्ति से खरीदी गई थी। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन भेज दिया है। वहीं, आरोपियों के मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा को गहन जांच के लिए एसएफएसएल (स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब) भेजा जा रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

पंचायत समिति सदस्यों (बीडीसी) के पदों के आरक्षण की अधिसूचना

न्यूज़डे नेटवर्क, 06 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जिला सिरमौर के राजगढ़, ददाहू, कमरऊ स्थित तिलोरधार, नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगडाह तथा पच्छाद के पंचायत समिति के सदस्यों के पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में विकास खंड राजगढ़ के पंचायत समिति सदस्य पद वार्ड नं0-1 कोटी पधोग को अनारक्षित, वार्ड नं0-2 शाया सनौरा को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-3 नेहरटी बघोट को अनारक्षित, वार्ड नं0-4 हाब्बन को महिला, वार्ड नं0-5 दाहन को अनारक्षित, वार्ड नं0-6 बोहल टालिया को महिला, वार्ड नं0-7 दीदग को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-8 भुईरा को महिला, वार्ड नं0-9 काथली भरण को अनारक्षित, वार्ड नं0-10 टिक्कर को महिला, वार्ड नं0-11 करगाणू को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-12 शिलांजी को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं-13 राणाघाट को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-14 कडोली दोची को अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड नं0-15 देवठी मझगांव को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

इसी प्रकार विकास खंड ददाहू के वार्ड नं0-1 कमलाहड़ को महिला, वार्ड नं0-2 नेहर सवार को महिला, वार्ड नं0-3 पराड़ा को महिला, वार्ड नं0-4 पनार को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-5 ददाहू को अनारक्षित, वार्ड नं0-6 खाला क्यार को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-7 खूड़ द्राविल को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-8 छोऊ भोगर को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0- भाटगढ़ को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-10 जामू कोटी को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-11 छछेती को अनारक्षित, वार्ड नं0-12 भरोग बनेड़ी को महिला, वार्ड नं0-13 कांड़ों कांसर को अनारक्षित, वार्ड नं0-14 बिरला को अनारक्षित तथा वार्ड नं0-15 थाना कसोगा को महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
विकास खंड कमरऊ स्थित तिलोरधार के वार्ड नं0-1 जामना को अनारक्षित, वार्ड नं0-2 कांडो च्योग को अनारक्षित, वार्ड नं0-3 शरली मानपुर को अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड नं0-4 ठोंठा झाखल को महिला, वार्ड नं0-5 टटियाणा को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-6 शिल्ला को अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड नं0-7 दुगाना को महिला, वार्ड नं0-8 शमाह पमता को महिला, वार्ड नं0-9 कमरऊ को महिला, वार्ड नं0-10 कांठी मशवा को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-11 सखौली को अनारक्षित, वार्ड नं0-12 चांदनी को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-13 भजौन को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-14 सतौन को अनारक्षित तथा वार्ड नं0-15 पौका को अनुसूचित जाति महिला केे लिए आरक्षित किया गया है।
इसी प्रकार विकास खंड नाहन के वार्ड नं0-1 नेहली धीड़ा को महिला, वार्ड नं0-2 रामाधौण को अनारक्षित, वार्ड नं0-3 बनकलां को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-4 नलका को अनुसूचित जन जाति महिला, वार्ड नं0-5 सतीवाला को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-6 विक्रम बाग को महिला, वार्ड नं0-7 कालाअंब को अनारक्षित, वार्ड नं0-8 त्रिलोकपुर को अनुसूचित जनजाति, वार्ड नं0-9 वर्मा पापड़ी को अन्य पिछडा, वार्ड नं0-10 कौलावाला भूड को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-11 सुरला को अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड नं0-12 बनेठी को महिला, वार्ड नं0-13 नावनी को अनारक्षित, वार्ड नं0-14 नाहन को अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड नं0-15 आम्बवाला सैनवाला को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
विकास खंड पांवटा साहिब के वार्ड नं0-1 बनौर को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-2 नघेता को महिला, वार्ड नं0-3 गोज्जर अडायन को महिला, वार्ड नं0- बढाना को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-5 राजपुर को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-6 डान्डा को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-7 भगांनी को अनारक्षित, वार्ड नं0-8 मानपुर देवड़ा को अनारक्षित, वार्ड नं0-9 गोरखूवाला को महिला, वार्ड नं0-10 डोबरी सालवाला को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-11 मुगलावाला करतारपुर को अनारक्षित, वार्ड नं0-12 शिवपुर को महिला, वार्ड नं0-13 फुलपुर को महिला, वार्ड नं0-14 कुंजा को अनारक्षित, वार्ड नं0-15 निहालगढ़ को अन्य पिछडा वर्ग, वार्ड नं0-16 अजौली को महिला, वार्ड नं0-17 अमर कोट को अनारक्षित, वार्ड नं0-18 बद्रीपुर को अनारक्षित, वार्ड नं0-19 जामनीवाला को महिला, वार्ड नं0-20 कंुण्डियों को महिला, वार्ड नं0-21 ब्यास को अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड नं0-22 रामपुर भारापुर को अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड नं0-23 धौलाकंुआ को अनारक्षित, वार्ड नं0-24 कोलर को अन्य पिछडा वर्ग, वार्ड नं0-25 हरिपुर,खोल को महिला, वार्ड नं0-26 सैनवाला मुबारिकपुर को महिला, वार्ड नं0-27 माजरा को महिला, वार्ड नं0-28 मेलियों को अनारक्षित, वार्ड नं0-29 मिश्रवाला को अनारक्षित, वार्ड नं0-30 क्यारदा को अनारक्षित, वार्ड नं0-31 पुरूवाला को अनारक्षित, वार्ड नं0-32 पीपलीवाला को महिला, वार्ड नं0-33 पातलियों को अनारक्षित, वार्ड नं0-34 भाटांवाली को अनुसूचित जाति तथा वार्ड नं0-35 बहराल को अन्य पिछडा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
विकासखंड शिलाई के वार्ड नं0-1 जरवा जुनेली को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-2 अजरौली को अनारक्षित, वार्ड नं0-3 कोटी बौंच को अनारक्षित, वार्ड नं0-4 रास्त को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-5 झकांडों को अनारक्षित, वार्ड नं0-6 कांडो भटनोल को अनारक्षित, वार्ड नं0-7 बांदली को महिला, वार्ड नं0-8 बालीकोटी को अनारक्षित, वार्ड नं0-9 गवाली को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-10 शिलाई को महिला, वार्ड नं0-11 कुंहट को महिला, वार्ड नं0-12 कोटा पाब को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-13 बकरास को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-14 मिल्लाहा को महिला तथा वार्ड नं0-15 नाया पंजोड को अन्य पिछडा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
इसी प्रकार विकास खंड संगडाह के वार्ड नं0-1 नोहराधार को महिला, वार्ड नं0-2 चाड़ना को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-3 भराडी को अनारक्षित, वार्ड नं0-4 भवाई को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-5 गेहल को अनारक्षित, वार्ड नं0-6 बडोल को अन्य पिछडा वर्ग महिला, वार्ड नं0-7 सताहन को अनारक्षित, वार्ड नं0-8 दानाघाटों को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-9 सैंज को महिला, वार्ड नं0-10 रजाणा को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-11 रेडली को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-12 लाना पालर को महिला, वार्ड नं0-13 चोकर को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-14 भाटन भुजौंड को महिला तथा वार्ड नं0-15 लाना चंेता को अनारक्षित किया गया है।
विकास खंड पच्छाद के वार्ड नं0-1 वासनी को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-2 लाना भल्टा को महिला, वार्ड नं0-3 मानगढ़ को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-4 लानाबांका को अनारक्षित, वार्ड नं0-5 बजगा को महिला, वार्ड नं0-6 सरांहां को अनारक्षित, वार्ड नं0-7 सिरमौरी मंदिर को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-8 काटली को अनारक्षित, वार्ड नं0-9 सुरला-जनोट को महिला, वार्ड नं0-10 बनी बखोली को महिला, वार्ड नं0-11 नेनाटिक्कर को अनुसूचित जाति, वार्ड नं0-12 बाग पशोग को अनारक्षित, वार्ड नं0-13 डिलमन को अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नं0-14 नारग को अनुसूचित जाति तथा वार्ड नं0-15 कोटला बरोग को महिला के आरक्षित किया गया है।

हिमाचल में नगर निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी, पांवटा साहिब सीट महिलाओं के लिए आरक्षित

पांवटा साहिब, 4 अप्रैल (कपिल शर्मा):  हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 के तहत जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

 

 

 

जारी सूची में कई प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं। महिला (सामान्य) श्रेणी में पांवटा साहिब नगर परिषद अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे क्षेत्र की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में दौलतपुर, चंबा, बंजार, बिलासपुर, सुंदरनगर सहित कई नगर निकायों को आरक्षित किया गया है, जिनमें कुछ सीटें एससी महिला के लिए भी निर्धारित की गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कांगड़ा जिले की शाहपुर नगर पंचायत को आरक्षित किया गया है।महिला (सामान्य) श्रेणी में अर्की, ज्वालामुखी, कंडाघाट, संतोकगढ़, अंब, गगरेट, कुल्लू, नूरपुर, ठियोग सहित कई अन्य नगर निकायों को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले को स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दल अब इन आरक्षित सीटों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। अधिसूचना पर शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

भूपपुर-कुल्हाल पुल से हो रही खुली आवाजाही, बिना चेकिंग से बढ़ रहा चोरी और नशा तस्करी का ख़तरा

पांवटा साहिब, 4 अप्रैल (कपिल शर्मा ) : पांवटा साहिब-देहरादून फोरलेन परियोजना जहां क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने जा रही है, वहीं पांवटा साहिब बाईपास (भूपपुर) से उत्तराखंड के कुल्हाल को जोड़ने वाला 1150 मीटर व लगभग 390 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला नया पुल उद्घाटन से पहले ही सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता बनता जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह पुल औपचारिक शुरूआत की प्रतीक्षा में है, लेकिन इस बीच बिना किसी निगरानी के यह मार्ग अवैध गतिविधियों का नया रास्ता बन गया है।
दरअसल, इस पुल के चालू होने से देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को पांवटा साहिब शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। मगर फिलहाल स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। पुल पर न तो पुलिस की तैनाती है और न ही कोई बेरियल लगाया गया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बिना किसी जांच के आवाजाही हो रही है।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस खुले रास्ते का फायदा उठाकर नशा तस्कर और चोर सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में भूपपुर स्थित एक मारुति सुजुकी शोरूम में हुई चोरी की घटना को भी इसी पुल से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुल के जरिए पैदल पांवटा साहिब पहुंचा, वारदात को अंजाम दिया और फिर उसी रास्ते से फरार हो गया। इसके अलावा बरेली, सहारनपुर, देहरादून और विकासनगर की ओर से आने वाले तस्कर इस मार्ग का इस्तेमाल कर स्मैक और नशीले कैप्सूल जैसी वस्तुएं क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह पुल सुविधा के बजाय अपराध का केंद्र बन सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही यहां पुलिस नाका स्थापित किया जाए, दोनों ओर बेरियल लगाए जाएं, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं और नियमित गश्त बढ़ाई जाए, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया की सुरक्षा से जुड़ा यह एक गंभीर मुद्दा है मैं पुलिस व संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा करूँगा और यहा से होने वाली अवैध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की दिशा में काम किया जाएगा ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो !

एचआरटीसी बसों में महिलाओं को अब बिना कार्ड नहीं मिलेगी किराया छूट

हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बस यात्रा को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं को बिना हिम बस कार्ड के यात्रा करने पर पूरा किराया देना होगा। पहले महिलाओं को बिना किसी कार्ड के भी बस किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब यह सुविधा केवल मान्य कार्ड धारकों को ही मिलेगी। यानी अब किराया रियायत पाने के लिए महिलाओं को अनिवार्य रूप से हिम बस कार्ड बनवाना होगा। एचआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सम्मान कार्ड और हिम बस कार्ड (महिलाओं, दिव्यांगों तथा विद्यार्थियों के लिए) जैसी विभिन्न पास योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं।ये सभी कार्ड ऑनलाइन माध्यम से या फिर राज्य के विभिन्न बस स्टैंडों पर आसानी से बनवाए जा सकते हैं। निगम ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने कार्ड बनवाकर ही रियायती यात्रा का लाभ उठाएं।

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