पांवटा साहिब, 9 जुलाई (कपिल): : मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से जन-धन की सुरक्षा को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सिरमौर की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने जिले में निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के पहाड़ी कटान (हिल कटिंग) पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2023 और 2025 में भारी बारिश, बादल फटने तथा फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से जिला सिरमौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। वहीं वर्तमान मानसून के दौरान भी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) समय-समय पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रहा है तथा जिले में लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनजीवन, आवासीय क्षेत्रों, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जिले के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, आपदा शमन, आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली तथा सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।जिला प्रशासन ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनता से भी मानसून के दौरान सतर्क रहने, सुरक्षा उपाय अपनाने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।


