नाहन (सिरमौर): जिला सिरमौर में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर 6 अप्रैल को जारी आरक्षण अधिसूचनाओं को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उपायुक्त कार्यालय नाहन द्वारा 7 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों तथा न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर 6 अप्रैल 2026 को विभिन्न पंचायत राज संस्थाओं के पदों के लिए जारी आरक्षण अधिसूचनाओं को वापस लिया गया है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के प्रधान व वार्ड सदस्य पदों के लिए जारी सभी आरक्षण सूचियां शामिल हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विकास खंड राजगढ़, पच्छाद, संगड़ाह, शिलाई, पांवटा साहिब, नाहन, कमरऊ और ददाहू सहित जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों के पदों से संबंधित आरक्षण अब मान्य नहीं रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अधिसूचना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिला निर्वाचन आयोग और पंचायत राज विभाग को भी इसकी सूचना भेज दी गई है।


