पांवटा साहिब, 4 अप्रैल (कपिल शर्मा): हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका चुनाव नियम 2015 के तहत जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

जारी सूची में कई प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं। महिला (सामान्य) श्रेणी में पांवटा साहिब नगर परिषद अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे क्षेत्र की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग में दौलतपुर, चंबा, बंजार, बिलासपुर, सुंदरनगर सहित कई नगर निकायों को आरक्षित किया गया है, जिनमें कुछ सीटें एससी महिला के लिए भी निर्धारित की गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कांगड़ा जिले की शाहपुर नगर पंचायत को आरक्षित किया गया है।महिला (सामान्य) श्रेणी में अर्की, ज्वालामुखी, कंडाघाट, संतोकगढ़, अंब, गगरेट, कुल्लू, नूरपुर, ठियोग सहित कई अन्य नगर निकायों को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले को स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दल अब इन आरक्षित सीटों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। अधिसूचना पर शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।


