शिमला (न्यूज़डे नेटवर्क): राज विभाग ने प्रदेशभर की पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों, प्रधानों व अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण रोस्टर 31 मार्च 2026 तक अधिसूचित किया जाए। विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के आरक्षण से संबंधित पूरा डेटा, गणना पत्र (कैलकुलेशन शीट) और ड्राफ्ट रोस्टर की हार्ड कॉपी के साथ एक्सेल शीट 26 मार्च 2026 तक विभाग को उपलब्ध करवाई जाए।
यह जानकारी रैंडम जांच के उद्देश्य से मांगी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण प्रक्रिया में नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भेजे जाने वाले सभी दस्तावेजों पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। पंचायती राज विभाग ने इस प्रक्रिया को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।


