जिला श्रम अधिकारी सिरमौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अन्तर्गत एक जून को होने वाले मतदान के चलते सभी व्यक्तियों जो किसी भी व्यवसाय, व्यापार, कारखाने व किसी भी शिक्षण संस्थान में कार्यरत है बिना वेतन कटौती के सभी को मतदान हेतु अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कि एक जून को होने वाले मतदान के दिन सभी औद्योगिक संस्थान बाजार व दुकानें बंद रखी जाएगी। जिला श्रम अधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं