जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब हर मकान मालिक को अपने किरायेदार का ब्यौरा स्थानीय पुलिस थाना में सात दिन के अंदर जमा करवाना होगा। जनहित में जारी जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बाबत जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में बार-बार यह विषय सामने आ रहा है कि प्रवासी कामगारों और फेरी वालों का उचित पंजीकरण न होने के कारण पुलिस को उनसे संबंधित मामलों में छानबीन करने में समस्या आ रही है। बैठक में यह भी चिंता जाहिर की गई कि किराए पर रहने के लिए कमरे तथा दुकान, ढाबा, कैफे इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने के लिए किराए पर अपनी संपत्ति दे रहे मकान मालिक पुलिस थाना में इन किराएदारों का उचित रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते जिला में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो रही है।
उन्होंने कहा कि इसके चलते अपराध से जुड़े मामलों में जांच करते समय पुलिस को भी मुशिकलें पेश आ रही हैं। अतः इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को रोकने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिक, कारोबारी, ठेकेदार, झुग्गी बसाने के लिए अपनी भूमि देने वाले जमीन मालिकों को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी संपत्ति मालिकों को अपना भवन या भूमि किराए पर देते हुए सात दिनों के भीतर अपने किराएदार और उसके द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सूचना संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवानी होगी। इसके अवाला घरों और दुकानों में हेल्पर के रूप में रखे जाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का ब्यौरा भी पुलिस थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संपत्ति मालिकों को इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।