Sunday, November 9, 2025

हिमाचल में पंचायत चुनाव स्थगित, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी

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न्यूज़डे नेटवर्क/शिमला, 8 अक्टूबर 2025। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीएमसी) ने राज्य में मानसून 2025 के दौरान हुई व्यापक तबाही को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष-सह-मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तब तक आयोजित नहीं किए जाएंगे, जब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क पूरी तरह बहाल नहीं हो जाता।

आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष का मानसून 19 जून 2025 से सक्रिय रहा और इसने राज्यभर में भारी तबाही मचाई। धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल-स्पीति सहित कई जिलों में 47 बादल फटने, 98 आकस्मिक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन की घटनाएँ दर्ज की गईं। इन घटनाओं में 270 लोगों की मौत हुई, जबकि 198 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। राज्य में अब तक 1817 घर पूरी तरह और 8323 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग ₹5426 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों से नुकसान का आकलन अभी जारी है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभों के कारण मानसून के बाद के मौसम में भी भारी वर्षा और क्षति दर्ज की गई है। इस अवधि में भी 13 मौतें आपदाओं और 20 मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हुई हैं। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं। इस दौरान हिमाचल में भारी बर्फबारी और शीतलहर की संभावना रहती है। ऐसे में मतदाताओं, मतदान कर्मियों और चुनाव सामग्री की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24(ई) के तहत यह आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कोई भी नागरिक सड़क संपर्क बाधित होने के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

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