शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में पुलिस विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 176(1) के तहत विशेष मामलों की जांच का अधिकार देने को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के अनुसार, योग्य कांस्टेबल अब ऐसे मामलों की जांच कर सकेंगे, जिनमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए कांस्टेबल को स्नातक डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही कम से कम सात साल की सेवा पूरी करनी होगी, छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण लेना होगा, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उस पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होनी चाहिए।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से पुलिस जांच प्रणाली को मजबूती मिलेगी और छोटे मामलों की जांच तेजी से पूरी हो सकेगी।