हिमाचल में अब कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवाओं, एकल, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए राज्य सरकार तीन लाख रुपए की मदद करेगी। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने कामगार बोर्ड के नियमों में बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) रूल्स 2008 में संशोधन कर 303 रूल नए सिरे से जोड़ा गया है।
ऐसे होगा घर के लिए आवेदन
पात्र महिला संबंधित जिला या जोन के लेबर वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। ये अधिकारी केस बनाकर कामगार बोर्ड के सेक्रेटरी तक शिमला भेजेंगे। केस मंजूर करने का अधिकार सीएम के पास रहेगा। आवेदन में विधवा या एकल महिला या दिव्यांग का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जमाबंदी-ततीमा, पंचायत सेक्रेटरी या अर्बन लोकल बॉडी की एनओसी, लाभार्थी की अंडरटेकिंग, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड और फैमिली रजिस्टर की कॉपी लगेगी !