Tuesday, November 5, 2024

सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई ड्राइवर की हड़ताल, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून

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केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में “हिट एंड रन” को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया है. ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया. उनका कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए. इसी मांग को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा.

क्या है हिंट एंड रन कानून? 

दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए और कड़े कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. हालांकि यदि वह घायल को हस्पताल पहुँचाता है तो सज़ा में रिहायत दी गई है. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. पहले भी इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान था.

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