आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर) सिरमौर ने पंजाब रोडवेज के अमृतसर डिपो-2 की पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर चलने वाली एक बस का बिना परमिट चलने पर 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है। सम्बंधित जीएम को भी नोटिस जारी किया है वह बस के चालक-परिचालक को भी आरटीओ कार्यालय नाहन में तलब किया गया है। आरटीओ ने यह कार्रवाई नाहन निवासी एक यात्री की शिकायत पर अमल में लाई है।दरअसल यात्री ने 18 सितम्बर, 2024 को आरटीओ सिरमौर को ई-मेल के माध्यम से उपरोक्त बस की शिकायत भेजी थी। अमृतसर डिपो-2 की यह बस पांवटा साहिब से शाम 6:25 पर चलती है, जो शाम करीब साढ़े 7 बजे नाहन से 3 किलोमीटर दूर दोसड़का पहुंचती है। यात्री ने बताया कि वह कुछ दिन पहले इसी बस में पांवटा साहिब से नाहन आ रहे थे। बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन-अमृतसर था। जैसे ही बस नाहन के दोसड़का पर पहुंची तो नाहन आने वाली सवारियों को दोसड़का पर ही उतार दिया गया, जबकि टिकट की एवज में किराया पूरा नाहन तक वसूला गया। इसके बाद यात्री ने इसकी शिकायत आरटीओ नाहन कार्यालय से की, जिस पर जीएम को नोटिस जारी कर कहा गया कि उपरोक्त बस के चालक-परिचालक को इसी माह 16 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे आरटीओ कार्यालय नाहन में उपस्थित होने और इस लापरवाही के कारणों को बताने के निर्देश दें, साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित बसों को नाहन के माध्यम से अपने निर्धारित मार्ग पर बस चलाने के लिए भी निर्देशित करें। ऐसा न होने की सूरत में आरटीओ कार्यालय एमवी एक्ट 1998 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।
क्या कहाँ आरटीओ सिरमौर ने
आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने बताया कि नाहन निवासी एक यात्री की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। जीएम को जारी नोटिस में यह कहा गया है कि उक्त शिकायत के अलावा टैलीफोन पर भी इस संदर्भ में काफी शिकायतें मिल रही हैं। वहीं अमृतसर डिपो की बसों के नाहन-दोसड़का से रूट बदलने की सूचनाएं भी बार-बार मिल रही हैं। इसके चलते यात्रियों विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं को सामान सहित दोसड़का में उतारा जा रहा है, जबकि उनसे नाहन तक का किराया पूरा वसूल किया जा रहा है। जीएम से अनुरोध किया गया है कि संबंधित बसों को निर्धारित रूट पर चलाएं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।