हिमाचल सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए भर्ती नियमों को बदल दिया है। वर्ष 2019 के भर्ती नियमों में 2023 में बदलाव हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम सुधा देवी ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी की है। नए बदलावों के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर के लिए न सिर्फ आय सीमा, बल्कि आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए अब शैक्षणिक योग्यता मिडल के बजाय जमा दो होगी। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी मैट्रिक की जगह अब प्लस-टू शैक्षणिक योग्यता रहेगी। जहां तक आयु सीमा की बात करें, तो अब 21 से 45 साल के बजाय 18 से 35 साल इन पदों के लिए पात्रता की उम्र रहेगी। यानी उम्र की अवधि को भी कम किया गया है। जहां तक आय सीमा की बात है, तो पहले सालाना आय सीमा 35000 रुपए ली जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 50000 रुपए कर दिया गया है। इससे योग्य उम्मीदवारों का दायरा और बढ़ जाएगा। आय सीमा कम होने से नियुक्ति के समय लोग ही नहीं मिल रहे थे। हालांकि नियुक्ति के लिए मिनिमम माक्र्स के फार्मूले में कुछ कमी की गई है। पहले 25 माक्र्स जरूरी थे। अब 16 अंक कम से कम लेने जरूरी होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक रूपाली ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार से आए निर्देशों के बाद यहां भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के नियुक्ति नियमों को बदलना पड़ा। नए नियम लागू हो गए हैं और जहां भी अब रिक्तियां भरी जाएंगी या नए केंद्र खुलेंगे, तो नए नियमों के मुताबिक ही भर्ती की जाएगी।