धर्मशाला, 05 अगस्त। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कांगड़ा जिला के सभी न्यायालयों में नौ सितंबर को किया जाएगा इसमें प्री लिटिगेशन, एनआई एक्ट, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, अपराधिक कंपाउडेबल मामले, एमएसीटी केस, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, मोटर यान अधिनियम, सिविल मामलों के केस लगाए जाएंगे। यह जानकारी जिला विधिक साक्षरता प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने कहा कि लोक अदालतें लोगों को सस्ता तथा शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए आयोजित की जाती हैं। लोक अदालतों के माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है इसके साथ ही दोनों ही पक्षों की सहमति पर ही फैसला लिया जाता है। सचिव ने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने मामलों को शांतिपूर्वक समझौते के लिए लोक अदालत में भेंजे।