हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी समारोहों और होटलों में 500 एमएल की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश आज, 1 जून 2025 से प्रभावी हो गया है।
पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए अभियान चला रहे हैं। यदि किसी सरकारी आयोजन या होटल में अब इस तरह की छोटी प्लास्टिक बोतलें पाई जाती हैं, तो संबंधित संस्थान या आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ “कागज पर प्रतिबंध” नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाएगा। पहली ही रिपोर्टिंग पर कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है।