शिलाई : उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत मिल्लाह की प्रधान देबो देवी को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्हें छह वर्ष की अवधि तक पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है।
उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि प्रधान द्वारा दुरुपयोग की गई ₹4,70,471 की धनराशि तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाई जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत मिल्लाह की नकद राशि, अभिलेख, स्टोर/स्टॉक का सामान व प्रधान पद की मोहर भी तत्काल पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।